कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर फैसला सुना दिया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भे...
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर फैसला सुना दिया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया है। हिरासत की अवधि में उनके परिवार के लोग हर रोज आधे घंटे मिल सकेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम के पक्ष में उनके वकीलों ने जबरदस्त दलील दी।लेकिन सीबीआई ने साफ किया कि जिन सवालों को जवाब वो चाहती है उसका वो गोलमोल जवाब देते हैं। यही नहीं जब उनसे सवाल किया जाता है तो जवाब की जगह वो उल्टे सवाल करते हैं।
इससे पहले 3 बजे के करीब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। अधिकारियों ने चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत के कोर्ट नंबर 502 में पेश किया। इसके बाद बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार जिरह हुई।
सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिक केस है और चिदंबरम के पास जानकारी होते हुए भी वह अभी तक कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही मेहता ने कहा कि चिदंबरम से पूछना करना जरूरी है।
वहीं पी चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि ये ऐसा मामला है जिसका सबूतों से कोई लेना- देना नहीं है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा,अगर किसी जज को फैसला सुनाने में सात महीने लग गए (दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला चिदंबरम की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए) तो क्या वह संरक्षित छाता चिदंबरम को मिला है? हम तड़प रहे हैं।
वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पी चिदंबरम जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा। सिंघवी ने कहा,'असहयोग तब कहा जाता जब, जांच एजेंसी मुझे (पी चिदंबरम) पांच बार कॉल करती है और मैं नहीं जाता, गैर सहयोग वह नहीं है कि जो जवाब वह (सीबीआई) सुनना चाहते हैं, वह चिदंबरम नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पी चिदंबरम को एक बार बुलाया, और वे चले गए। असहयोग कहां है?'
इससे पहले सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पहुंचे चिदंबरम ने आश्चर्य जताते हुए सीबीआई अधिकारियों से चुटकी लेते हुए कहा कि यह कोर्ट रूम तो बहुत छोटा है।। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े कोर्ट रूम की उम्मीद थी। क्या नए परिसर में बने सभी कोर्ट रूम छोटे हैं?
इससे पहले 3 बजे के करीब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। अधिकारियों ने चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत के कोर्ट नंबर 502 में पेश किया। इसके बाद बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार जिरह हुई।
सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिक केस है और चिदंबरम के पास जानकारी होते हुए भी वह अभी तक कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही मेहता ने कहा कि चिदंबरम से पूछना करना जरूरी है।
वहीं पी चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि ये ऐसा मामला है जिसका सबूतों से कोई लेना- देना नहीं है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा,अगर किसी जज को फैसला सुनाने में सात महीने लग गए (दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला चिदंबरम की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए) तो क्या वह संरक्षित छाता चिदंबरम को मिला है? हम तड़प रहे हैं।
वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पी चिदंबरम जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा। सिंघवी ने कहा,'असहयोग तब कहा जाता जब, जांच एजेंसी मुझे (पी चिदंबरम) पांच बार कॉल करती है और मैं नहीं जाता, गैर सहयोग वह नहीं है कि जो जवाब वह (सीबीआई) सुनना चाहते हैं, वह चिदंबरम नहीं दे रहे हैं। उन्होंने पी चिदंबरम को एक बार बुलाया, और वे चले गए। असहयोग कहां है?'
इससे पहले सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पहुंचे चिदंबरम ने आश्चर्य जताते हुए सीबीआई अधिकारियों से चुटकी लेते हुए कहा कि यह कोर्ट रूम तो बहुत छोटा है।। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े कोर्ट रूम की उम्मीद थी। क्या नए परिसर में बने सभी कोर्ट रूम छोटे हैं?
COMMENTS