शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश श्री अम...
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश श्री अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में एडीआर भवन से संविधान के मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए रैली तथा सर्किल जेल शिवपुरी में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। रैली में पैरालीगल वालेंटियर्स, पैनल अधिवक्ता एवं आमजन द्वारा सहभागिता की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधि के रूप में सर्किल जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमनीश कुमार वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में समस्त बंदियों से संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रमोद कुमार द्वारा बंदियों को अपील, जमानत तथा प्ली-बारगेनिंग के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर में समस्त बंदियों की कानूनी समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों को उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाना था, आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए तो लड़ता है, किन्तु अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51ए में मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। पर्यावरण का संरक्षण, स्वच्छ वातावरण, शासकीय संपत्ति एवं ऐतिहासिक इमारतों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों की शिक्षा, संस्कार एवं देश की संस्कृति एवं ऐतिहासिक इमारतों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों की शिक्षा, संस्कार एवं देश की संस्कृति का परीरक्षण, आपसी सौहार्द्र, स्त्री जाति का सम्मान एवं पशुओं के प्रति दयाभाव कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो कि एक इंसान को सही मायने में मनुष्य बनाते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधि के रूप में सर्किल जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमनीश कुमार वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में समस्त बंदियों से संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रमोद कुमार द्वारा बंदियों को अपील, जमानत तथा प्ली-बारगेनिंग के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। शिविर में समस्त बंदियों की कानूनी समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बताया कि रैली का उद्देश्य लोगों को उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाना था, आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए तो लड़ता है, किन्तु अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51ए में मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। पर्यावरण का संरक्षण, स्वच्छ वातावरण, शासकीय संपत्ति एवं ऐतिहासिक इमारतों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों की शिक्षा, संस्कार एवं देश की संस्कृति एवं ऐतिहासिक इमारतों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों की शिक्षा, संस्कार एवं देश की संस्कृति का परीरक्षण, आपसी सौहार्द्र, स्त्री जाति का सम्मान एवं पशुओं के प्रति दयाभाव कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो कि एक इंसान को सही मायने में मनुष्य बनाते हैं।
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