कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिले में कर्फ्यू लगाया गया है परंतु इस दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कमी नहीं आ...
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिले में कर्फ्यू लगाया गया है परंतु इस दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कमी नहीं आना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखें कि किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होना चाहिए अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने होलसेल किराना वालों को दिए हैं।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी होलसेल किराना व्यापारी ऐसा करता है तो गोदाम सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी माल परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से चल रहा है। यदि बाहर से सामान मनाते हैं और परिवहन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसके लिए पास बनवाएं परंतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा नहीं आए। बैठक में अपर कलेक्टर आरएस बालोदिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह कंवर , होलसेल किराना व्यापारी श्री विष्णु खंडेलवाल, अंकित खंडेलवाल, साधना ट्रेडर्स से विजय जैन उपस्थित थे।
सभी को निर्देश दिए गए हैं कि हर दुकान के बाहर लगभग एक मीटर की दूरी बनाकर ही लोग खड़े होंगे। दुकान पर एक साथ भीड़ एकत्रित नहीं करना है। इसके लिए दुकानों के बाहर पेंट से एक-एक मीटर की दूरी पर गोले बनवाएं और व्यवस्था बनाने के लिए भी दुकानों पर एक व्यक्ति को रखें। साथ में काम करने वाले कर्मचारी भी इसका पालन करें क्योंकि संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है।
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